देवघर की घटना दर्दनाक तुरंत पहुंचायें राहत : हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर में भगदड़ से हुई 11 मौत को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि घटना मर्माहत करनेवाली है. तुरंत राहत पहुंचाया जाये. राज्य सरकार को मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2015 2:11 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर में भगदड़ से हुई 11 मौत को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि घटना मर्माहत करनेवाली है. तुरंत राहत पहुंचाया जाये. राज्य सरकार को मामले की जांच कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अभी से तैयारी शुरू कर दे. सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाये जायें. खंडपीठ ने झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार को तुरंत कोर्ट में बुलाया गया. खंडपीठ ने कोर्ट में सशरीर उपस्थित सदस्य सचिव को 48 घंटे के अंदर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.देवघर में डीएलएसए की सहायता से तत्काल अस्थायी कैंप लगाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि घायलों का इलाज सुनिश्चित किया जाये. दवा आदि उपलब्ध करायें. जो फंड उपलब्ध है, उसे खर्च किया जाये. राशि की कोई कमी नहीं है.
जरूरत पड़े तो, लोगों को अस्पताल में तुरंत बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये. घटना व प्रभावितों से संबंधित सूची तैयार करने को कहा गया. मृत, गंभीर रूप से घायल, सामान्य रूप से घायलों की विस्तृत सूची तैयार की जाये. मृतकों के परिजनों को संबंधित फार्म उपलब्ध करायें, ताकि उन्हें शीघ्र मुआवजा मिल सके. परिजनों को जानकारी दें. इस कार्य में झालसा अपने पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) को लगाये.
प्रभावित के परिजन झालसा कैंप में आयें : उप सचिव: झालसा के उप सचिव संतोष कुमार ने हाइकोर्ट के निर्देश के बाद कहा है कि अस्थायी कैंप शुरू हो गया है. प्रभावित लोगों के परिजन कैंप में आयें. तुरंत सभी प्रकार की सहायता व मुआवजा दिया जायेगा.

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