आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट जारी करें : हाइकोर्ट

मामला उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए उनका रिजल्ट प्रकाशित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2015 3:30 AM
मामला उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए उनका रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए रिजल्ट निकालने के लिए जैक को चार सप्ताह का समय दिया.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव विमल द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया. शपथ पत्र में बताया गया कि अपग्रेड हाइस्कूलों में 26 विषयों में 2512 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था. इसमें से तीन प्रतिशत अर्थात 75 पद नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सरफराज अख्तर, मतीउद्दीन खां, बिपिन कुमार ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग व जैक के अधिकारी अदालत में मौजूद थे. गौरतलब है कि प्रार्थी मकसूद अंसारी व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

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