टाटा स्टील से नौ करोड़ की वसूली का आदेश

रांची: झारखंड वाणिज्यकर न्यायाधीकरण ने टाटा स्टील से नौ करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. न्यायाधीकरण के अध्यक्ष संजय प्रसाद व सदस्य पुतूल सुशाना मिंज की खंडपीठ ने टाटा स्टील की ओर से दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है. खंडपीठ ने ज्वाइंट कमीश्नर कॉमर्शियल टैक्स (अपील) के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2015 4:50 AM
रांची: झारखंड वाणिज्यकर न्यायाधीकरण ने टाटा स्टील से नौ करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. न्यायाधीकरण के अध्यक्ष संजय प्रसाद व सदस्य पुतूल सुशाना मिंज की खंडपीठ ने टाटा स्टील की ओर से दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है.

खंडपीठ ने ज्वाइंट कमीश्नर कॉमर्शियल टैक्स (अपील) के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें कंपनी से उपरोक्त राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था. टाटा स्टील ने ज्वाइंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स (अपील) के आदेश को चुनौती दी थी. टाटा स्टील पर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की धारा 31 (1)(3) के प्रावधानों का उल्लंघन कर दूसरे राज्य में स्टॉक ट्रांसफर करने का आरोप है. खंडपीठ ने अपने फैसले में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की धारा 31 (1)(बी) के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि इस प्रावधान के तहत कच्चे माल की खरीद पर सरकार की ओर से संबंधित कंपनी को रियायत दी जाती है. इसके तहत कंपनी को झारखंड में उत्पाद तैयार कर बेचने की बात कही गयी है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उसे टैक्स डिफरेंस (अंतर) राशि का भुगतान करना होता है.
टाटा स्टील ने मेजर स्टॉक दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया है. ऐसे में कंपनी टैक्स के अंतर की राशि का भुगतान के लिए जिम्मेवार है.

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