तंबाकू-निकोटिन युक्त गुटका पर प्रतिबंध

रांची. सरकार ने तंबाकू व निकोटिन युक्त सभी खाद्य पदार्थों (गुटका) पर रोक लगा दी है. यह रोक साल भर के लिए 25 जुलाई 2016 तक लागू रहेगी. यह प्रतिबंध भारतीय खाद्य व मानक अधिनियम-2006 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत लगायी गयी है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2015 4:50 AM
रांची. सरकार ने तंबाकू व निकोटिन युक्त सभी खाद्य पदार्थों (गुटका) पर रोक लगा दी है. यह रोक साल भर के लिए 25 जुलाई 2016 तक लागू रहेगी. यह प्रतिबंध भारतीय खाद्य व मानक अधिनियम-2006 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत लगायी गयी है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली-2011 के तहत अब तंबाकू व निकोटिन युक्त उत्पाद या खाद्य जैसे गुटका व पान मसाला आदि के निर्माण, उत्पादन, भंडारण व विक्रय पर अगले आदेश तक के लिए रोक रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों को न्यूनतम छह माह का सश्रम कारावास तथा अधिकतम आजीवन कारावास. तक की सजा हो सकती है.

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