परिवहन विभाग नियमावली में कर रहा परिवर्तन की तैयारी

ग्रामीण बस सेवा के लिए परमिट लेने वाली बसों को शहरी क्षेत्रों में नहीं चलाये जाने का प्रावधान रांची : राज्य के ग्रामीण इलाकों में बसें चलाने के लिए परिवहन विभाग अपनी नियमावली बदल रहा है. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बसों को परमिट देने के लिए नियमावली में जगह बनायी जा रही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2015 2:15 AM
ग्रामीण बस सेवा के लिए परमिट लेने वाली बसों को शहरी क्षेत्रों में नहीं चलाये जाने का प्रावधान
रांची : राज्य के ग्रामीण इलाकों में बसें चलाने के लिए परिवहन विभाग अपनी नियमावली बदल रहा है. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बसों को परमिट देने के लिए नियमावली में जगह बनायी जा रही है.
ग्रामीण बस सेवा के लिए परमिट लेने वाली बसों को शहरी क्षेत्रों में नहीं चलाये जाने का प्रावधान तैयार किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परमिट केवल सात सीटों से अधिक और 22 सीटों से कम क्षमता वाली बसों को दिया जायेगा. ग्रामीण बस सेवा के लिए चलायी जाने वाली बसों को स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवे पर 15 किमी से अधिक चलने की अनुमति नहीं होगी. यह बसें अपने रूट की कुल दूरी का 25 फीसदी ही स्टेट या नेशनल हाइवे पर चल सकेंगी. बस का रूट ग्रामीण क्षेत्र में ही निर्धारित किया जायेगा.
परिवहन सचिव रतन कुमार की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) और बस संचालकों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद नियमावली तैयार की गयी है.
जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी डीलक्स बसें
परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली नॉन स्टॉप एसी डीलक्स बसें चलाने का प्रस्ताव भी बनाया है. यह बसें एक खास रंग की होंगी. इसके ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जायेगा. एसी डीलक्स बसों में वोल्बो और मर्सिडीज बसों की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी. इस वजह से इन बसों का किराया आम बसों की तुलना में अधिक होगा. शुरुआत में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग समेत कुछ अन्य जिलों से एसी डीलक्स बसें चलायी जायेंगी. परिचालन में सफलता मिलने पर अन्य जिलों में भी एसी डीलक्स बसों के लिए परमिट दिया जायेगा.
पीपीपी मोड नहीं, केवल प्राइवेट बसों को परमिट
शहरी और ग्रामीण इलाकों में बस चलाने की योजना परिवहन विभाग बना रहा है. परंतु, यह बसें पूरी तरह से निजी होंगी. परिवहन विभाग केवल बसों का रूट निर्धारित कर उनको परमिट देने का काम करेगा. पीपीपी मोड पर बसों को नहीं चलाया जायेगा. अंतरजिला परिवहन के लिए केवल नयी एसी बसों को परमिट प्रदान किया जायेगा. जबकि, ग्रामीण इलाकों में छोटी बसों को चलाने की अनुमति दी जायेगी.

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