रांची: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को आर्थिक मदद व इलाज की व्यवस्था का दिया निर्देश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले की नौ वर्षीया बलात्कार पीड़िता बच्ची की अखबार में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल उसके इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था करने और तात्कालिक मदद के तौर पर एक लाख रुपये देने के निर्देश दिये. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2015 10:08 PM

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले की नौ वर्षीया बलात्कार पीड़िता बच्ची की अखबार में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल उसके इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था करने और तात्कालिक मदद के तौर पर एक लाख रुपये देने के निर्देश दिये. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की पीठ ने आज यहां एक स्थानीय अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले को जनहित याचिका के रुप में दर्ज करने के निर्देश दिये.

कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पूर्वी सिंहभूम की इस नौ वर्षीया दुष्कर्म पीड़ित बालिका के परिजनों को तत्काल एक लाख रुपये की मदद करने और जमशेदपुर के उपायुक्त को उसके सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है. कोर्ट ने इस मामले को एक सितंबर को फिर से सुनने के निर्देश देते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव एवं जमशेदपुर के उपायुक्त को नोटिस जारी किया.

अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में मजदूर की इस बच्ची के साथ एक स्थानीय ड्राइवर ने बलात्कार किया और उसे घायल अवस्था में छोडकर फरार हो गया. मजदूर ने बेटी का जमशेदपुर ले जाकर आंत का आपरेशन करवाया जिससे उसके गुप्तांग से खून का रिसाव बंद हुआ. लेकिन अभी भी उसे इलाज के लिए पांच किलोमीटर पैदल प्रतिदिन लेकर जाना होता है. कोर्ट ने इस स्थिति पर गहरा खेद व्यक्त किया और तत्काल राज्य सरकार को मजदूर और उसकी बच्ची की मदद करने के निर्देश दिये.

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