गिरिराज पर दर्ज केस वापस करने की तैयारी

रांची : राज्य सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह (वर्तमान में केंद्रीय राज्यमंत्री) पर बोकारो के हरला थाने में दर्ज मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बोकारो में अपने भाषण में आपत्तिजनक बातें कहने को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था. स्थायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 10, 2015 8:02 AM
रांची : राज्य सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह (वर्तमान में केंद्रीय राज्यमंत्री) पर बोकारो के हरला थाने में दर्ज मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बोकारो में अपने भाषण में आपत्तिजनक बातें कहने को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था. स्थायी निगरानी टीम (एसएसटी) ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपने भाषण के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो लोग मोदी को रोकना चाहते हैं, वे पाकिस्तान परस्त हैं. उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए.
विधि विभाग ने पूछे हैं कई सवाल : गिरिराज सिंह पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर गृह विभाग ने 26 अगस्त को बोकारो के उपायुक्त को पत्र लिखा. इसमें कहा गया है कि गिरिराज सिंह के विरुद्ध दी गयी अभियोजन स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध उपायुक्त ने किया था. मामले को विधि विभाग के समक्ष रखा गया था. विधि विभाग ने मामले की समीक्षा के बाद जानना चाहा है कि गिरिराज सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया है या नहीं. अगर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, तो सक्षम न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है या नहीं.
मामले की न्यायिक प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति क्या है. इसके अलावा विधि विभाग ने यह भी जानना चाहा है कि धारा 173(08) सीआरपीसी के तहत अग्रेतर जांच से संबंधित रिपोर्ट अदालत को सौंपी गयी है या नहीं. अगर रिपोर्ट सौंपी गयी है, तो उसमें न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है या नहीं. पत्र में उपायुक्त से इन सवालों का जवाब देने को कहा गया है, ताकि अभियोजन स्वीकृति रद्द करने के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जा सके.
क्या था मामला
18 अप्रैल 2014 को बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-नौ स्थित वैशाली मैदान में भाजपा की चुनावी सभा हुई थी. इस सभा में अपने भाषण में गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, वे पाकिस्तान परस्त हैं. ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए. उनके इस बयान को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बनी स्थायी निगरानी टीम (एसएसटी) के प्रमोद कुमार और सुभाष प्रसाद सिंह (दोनो अभियंता) ने 20 अप्रैल 2014 को हरला थाने में प्राथिमकी (कांड संख्या 57/2014) दर्ज करायी थी. इसमें गिरिराज सिंह को भादवि की धारा 153(ए) और 295 (ए) के तहत आरोपित किया गया था. इस मामले में गिरिराज सिंह अभी जमानत पर हैं.

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