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14 दवा दुकानों के लाइसेंस रद्द

रांची: राज्य में 14 दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. निदेशक औषधि के निर्देश पर इन दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. दवा दुकानों पर बिना बिल के कोरेक्स व फैंसीड्रील की बिक्री की जा रही थी. दवा दुकानों का लाइसेंस एक से तीन माह के लिए रद्द किया गया है. […]

रांची: राज्य में 14 दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. निदेशक औषधि के निर्देश पर इन दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. दवा दुकानों पर बिना बिल के कोरेक्स व फैंसीड्रील की बिक्री की जा रही थी. दवा दुकानों का लाइसेंस एक से तीन माह के लिए रद्द किया गया है. इनमें सात रांची, एक जमशेदपुर, तीन बोकारो, एक धनबाद एवं एक कोडरमा की दुकान शामिल है. दवा दुकानों के संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे ऐसा कार्य नहीं करें, अन्यथा दुकान का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जायेगा.
दवा दुकान काे करना होगा बंद : लाइसेंस रद्द करने की अवधि में दवा दुकानों को बंद रखना होगा. कार्रवाई की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद दुकान को बंद कर देना होगा. इस बीच इनमें से कोई दवा दुकान खुली पायी गयी, तो उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जायेगा.
इन दवा दुकानों पर हुई कार्रवाई
मुरारका इंटरप्राइजेज मेन राेड, रांची
ऋषभ फार्मा श्रद्धानंद रोड, रांची
निर्मला मेडिकल हॉल मोरहाबादी, रांची
आर्यन ड्रग्स हाउस, अशोक नगर रांची
कंचन मेडिकल स्टोर अरगोडा, रांची
हेल्थ एंड वेल्थ अशोक नगर, रांची
बीना मेडिकल हॉल पुंदाग, रांची
रवि फार्मास्यूटिकल, जमशेदपुर
मेडिसीन हाउस चेक पोस्ट, बोकारो
नेशनल एजेंसी हनुमान मार्केट चास, बोकारो
मोदी इंटरप्राइजेज चास ,बोकारो
शिव शक्ति फार्मा डुमरदगा
गोयल फार्मा बैंक मोड़, धनबाद
सेट्ठी मेडिकल हॉल झुमरीतिलैया, कोडरमा
जांच में दोषी पाये गये दवा दुकानदार
दवा दुकानों के यहां से लगातार कोरेक्स एवं फैंसीड्रील के बिना बिल के बिक्री की शिकायत मिल रही थी. इसके बाद जांच टीम का गठन किया गया़ जांच में इन दुवा दुकानदारों को दोषी पाया गया. इसके बाद निदेशक औषधि ने इन सभी के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. सुरेंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक औषधि

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