असीम कुमार सामंता को पकड़ कर लाने का नर्दिेश

असीम कुमार सामंता को पकड़ कर लाने का निर्देशहाइकोर्ट ने एएसपी अशुमान कुमार को बुलाया, दिया जांच का निर्देशप्रार्थी के खिलाफ जारी है जमानतीय गिरफ्तारी का वारंटकोर्ट ने लगाया है 50,000 रुपये का जुर्मानामामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माना की राशि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 6, 2015 8:48 PM

असीम कुमार सामंता को पकड़ कर लाने का निर्देशहाइकोर्ट ने एएसपी अशुमान कुमार को बुलाया, दिया जांच का निर्देशप्रार्थी के खिलाफ जारी है जमानतीय गिरफ्तारी का वारंटकोर्ट ने लगाया है 50,000 रुपये का जुर्मानामामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माना की राशि जमा नहीं करनेवाले याचिकाकर्ता असीम कुमार सामंता के खिलाफ कड़ी नाराजगी जतायी. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान रांची के एएसपी अशुमान कुमार को सशरीर हाजिर होने का निर्देश. दूसरेे सत्र में मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने उपस्थित एएसपी को प्रार्थी को पकड़ कर लाने का निर्देश दिया. कहा कि प्रार्थी द्वारा अपनी याचिका में जर्नलिस्ट होने संबंधी भी जानकारी दी है, उसकी भी जांच की जाये. पूर्व में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट (जमानतीय) जारी किया था, उसे बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. मालूम हो कि हाइकोर्ट ने उक्त याचिकाकर्ता को गलत मंशा से जनहित याचिका दायर करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की राशि अब तक जमा नहीं की गयी है.

Next Article

Exit mobile version