वैट अधिनियम में संशोधनविशेष संवाददाता, रांचीसरकार ने वैट अधिनियम की धारा 18 में संशोधन कर दिया है. इससे औद्योगिक इकाइयों को मिलनेवाले इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती होगी. साथ ही राज्य को करीब 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. विधि विभाग ने संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. अधिनियम में किये गये संशोधन के तहत अब औद्योगिक इकायों को उत्पादन में प्रयुक्त किये जानेवाल इंधन यथा डीजल, पेट्रोल, कोयला, लुब्रिकेंट आदि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा. अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में सेंट्रल सेल्स टैक्स की सीमा तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा.
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वैट अधिनियम में संशोधन
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वैट अधिनियम में संशोधनविशेष संवाददाता, रांचीसरकार ने वैट अधिनियम की धारा 18 में संशोधन कर दिया है. इससे औद्योगिक इकाइयों को मिलनेवाले इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती होगी. साथ ही राज्य को करीब 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. विधि विभाग ने संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. अधिनियम में किये […]

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