हत्या मामले में दोषी करार

हत्या मामले में दोषी कराररांची. एजेसी शंभुनाथ साव की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले में दो आरोपी बिरसा उरांव अौर लच्छू उरांव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 अक्तूबर तय की है. मामले के सूचक सुगिया उराइन के बयान के आधार पर नरकोपी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2015 7:16 PM

हत्या मामले में दोषी कराररांची. एजेसी शंभुनाथ साव की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले में दो आरोपी बिरसा उरांव अौर लच्छू उरांव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 अक्तूबर तय की है. मामले के सूचक सुगिया उराइन के बयान के आधार पर नरकोपी थाना में मामला (कांड संख्या 07/13 दिनांक 07/3/13) दर्ज हुआ था. सूचक के अधिवक्ता अोपी गौरव ने जानकारी दी कि चार मार्च 2013 की रात को सुगिया अौर उसके पति पासो भगत पर बिरसा उरांव व लच्छू उरांव ने टांगी से हमला किया था. इससे सुगिया अौर पासो बुरी तरह जख्मी हो गये थे. रिम्स में इलाज के दौरान पासो भगत की मौत हो गयी थी, जबकि सुगिया का पंद्रह दिनों तक इलाज चला. हत्या का कारण बांस काटने को लेकर विवाद होना था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से दस गवाही करायी गयी थी. दोनों अभियुक्त 14 मार्च 2013 से ही जेल में हैं.

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