स्टेडियम खाली कराने कोर्ट गया एचइसी – पीपीइ कोर्ट में दर्ज कराया मामला- जेएससीए से स्टेडियम खाली कराने की गुहार लगायी अब क्या होगाएचइसी परिसर के अंदर किसी भी तरह के अतिक्रमण होने की स्थिति में पीपीइ कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाता है. इसमें संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर उससे अपनी बातें रखने को बुलाया जाता है़ इसके बाद अदालत फैसला सुनाती है. पीपीइ एक्ट की धारा पांच में इविक्शन ऑर्डर का उल्लेख किया गया है. इस धारा के अंतर्गत पीपीइ कोर्ट द्वारा पारित आदेश का 15 दिनों में अनुपालन किया जा सकता है़ अदालत द्वारा पक्ष में फैसला दिये जाने की स्थिति में एचइसी संबंधित जमीन को अतिक्रमण या कब्जा से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग ले सकता है. इधर, जेएससीए पीपीइ कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है. उच्च न्यायालय अपील के निष्पादन तक स्टेडियम परिसर खाली कराने की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है.संवाददातारांची : झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के साथ विवाद को लेकर एचइसी प्रबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. एचइसी प्रबंधन ने सोमवार को जेएससीए के विरुद्ध पब्लिक प्रिमिसेस इविक्शन (पीपीइ) एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है़ कोर्ट से जेएससीए स्टेडियम खाली कराने की गुहार लगायी है. पूर्व में एचइसी ने जेएससीए को शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए लीज खत्म करने का नोटिस दिया था़ एचइसी का कहना है कि जेएससीए ने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया है़ इस वजह से लीज रद्द की जाती है. साथ ही एचइसी ने जेएससीए प्रबंधन को चार जुलाई 2015 को एक महीने में स्टेडियम खाली करने का नोटिस भेजा था. क्या है विवादएचइसी ने जेएससीए को क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 31़ 70 एकड़ जमीन 99 सालों के लीज पर दी थी. एचइसी का आरोप है कि जेएससीए लीज की जमीन का इस्तेमाल खेल के अलावा अन्य गतिविधियों में कर रहा है. लीज की जमीन पर फाइव स्टार होटल खोला जा रहा है. वहां रेस्टोरेंट, क्लब खोले गये है़ं मैदान में एचइसी का लोगो नहीं लगाया गया है. जेएससीए द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान निर्धारित शुल्क और पास भी एचइसी को नहीं दिया जाता है.
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स्टेडियम खाली कराने कोर्ट गया एचइसी
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