आवेदन की पावती रसीद देना जरूरी: पूनम

आवेदन की पावती रसीद देना जरूरी: पूनमतसवीर सिटी मे है-सेवा गारंटी अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनरांची . झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 49 सेवाओं को दायरे में रखा गया है़ इसको लेकर शुक्रवार को विकास भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया़ इसमें जैप आइटी के त्रिदेव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 6:52 PM

आवेदन की पावती रसीद देना जरूरी: पूनमतसवीर सिटी मे है-सेवा गारंटी अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनरांची . झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 49 सेवाओं को दायरे में रखा गया है़ इसको लेकर शुक्रवार को विकास भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया़ इसमें जैप आइटी के त्रिदेव कुमार व खुशबू ने प्रशिक्षण दिया़ इस संबंध में योजना के नोडल पदाधिकारी पूनम कुमारी ने योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी़ उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज के लिए आवेदन देता है, उसे पावती रसीद जरूर दे़ं सभी सेवा तीन दिन से लेकर 60 दिन तक निर्धारित समय के अंदर पूर्ण की जानी है. ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है. इस अवसर पर जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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