अपहरण व दुष्कर्म मामले में सात साल की सजा

अपहरण व दुष्कर्म मामले में सात साल की सजारांची. एजेसी कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजय कुमार राम को सात साल कैद की सजा सुनायी है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला अोरमांझी थाना (कांड संख्या 13/05) से संबंधित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 8:57 PM

अपहरण व दुष्कर्म मामले में सात साल की सजारांची. एजेसी कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजय कुमार राम को सात साल कैद की सजा सुनायी है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला अोरमांझी थाना (कांड संख्या 13/05) से संबंधित है.उम्रकैद की सजाएजेसी कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने सोनाहातू निवासी अनिल कुमार महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है. उस पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. अनिल कुमार महतो सोनाहातू थाना कांड संख्या 17/2013 मामले में आरोपी था. आरोप था कि वह दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करता था. वहीं उसका दूसरी महिला के साथ भी संबंध था. उसने उसे भी अपने घर पर रख लिया था. इस वजह से अनिल की पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी थी.

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