कार्डिनल के खिलाफ जांच नहीं चल रही : डीएसपी

रांची: धर्म परिवर्तन कराने और मारपीट के आरोप में चुटिया थाने में 18 अक्तूबर 2008 को कांड संख्या 160/08 दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कार्डिनल की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया है. सिटी डीएसपी पीएन सिंह ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है. डीएसपी के अनुसार धर्म […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 24, 2013 6:18 AM

रांची: धर्म परिवर्तन कराने और मारपीट के आरोप में चुटिया थाने में 18 अक्तूबर 2008 को कांड संख्या 160/08 दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कार्डिनल की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया है. सिटी डीएसपी पीएन सिंह ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है. डीएसपी के अनुसार धर्म परिवर्तन कराने के आरोप को लेकर सतेश्वर मुंडा ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सोमनाथ होनहांगा को नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

सुपरविजन में पूर्व के डीएसपी ने अनुसंधानक को मामले के नामजद अभियुक्त सोमनाथ होनहांगा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. साथ ही अज्ञात अभियुक्तों के संबंध में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया था. डीएसपी ने बताया कि सात अगस्त 2013 को मामले में प्रगति प्रतिवेदन (ज्ञापांक-3278) जारी किया गया. इस प्रगति प्रतिवेदन में भी कार्डिनल के नाम और पते का सत्यापन कर गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

अनुसंधानक को निर्देश दिया गया है कि मामले में अभियुक्त बनाये गये अज्ञात लोगों के नाम व पते का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई करें. जिन अज्ञात लोगों का जिक्र प्राथमिकी में है, वे सभी अभियुक्त सोमनाथ होनहांगा के साथ ही कांके रोड में एक किराये के मकान में रहते थे और धर्म प्रचार का काम करते थे. सभी के चले जाने के कारण उनके नाम व पते की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल सकी है.

एक के खिलाफ चाजर्शीट
नामजद आरोपी सोमनाथ होनहांगा ने दो जुलाई 2013 को न्यायालय में सरेंडर किया था. इसके बाद 30 अगस्त 2013 को मामले के पूर्व अनुसंधानक अवधेश कुमार सिंह ने सोमनाथ होनहांगा के खिलाफ अदालत में चाजर्शीट दाखिल की थी. मामले का पूरक अनुसंधानक जारी है, लेकिन अनुसंधान की जिम्मेवारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि अवधेश कुमार का तबादला पुलिस लाइन हो चुका है. उन्होंने केस का प्रभार किसी को नहीं सौंपा है.

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