आरआइटी बल्डिगिं के किराये के मामले में जवाब मांगा

आरआइटी बिल्डिंग के किराये के मामले में जवाब मांगामामले की आज फिर होगी सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने आरआरडीए के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2015 8:52 PM

आरआइटी बिल्डिंग के किराये के मामले में जवाब मांगामामले की आज फिर होगी सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने आरआरडीए के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह को वरीय अधिकारी का निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी. खंडपीठ ने इस मामले में नाराजगी भी जतायी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से बताया गया कि आरआरडीए ने वर्ष 2013 में मनमाना किराया तय कर दिया था, जो गलत है. वर्ष 1995 में दुकान का किराया 2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से लागू किया गया. वर्ष 2013 में इसे 15 रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया गया. एकलपीठ ने उनका पक्ष नहीं सुना है. प्रार्थी आरआइटी बिल्डिंग दुकानदार एसोसिएशन की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.

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