25 हजार जुर्माना व लॉज को बंद करने का आदेश

25 हजार जुर्माना व लॉज को बंद करने का आदेश रांची. रांची नगर निगम के परमिशन के बिना लॉज चलाये जाने पर रांची नगर निगम ने वार्ड 22 के शारदा बाबू स्ट्रीट निवासी गौतमी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश पारित किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2015 6:42 PM

25 हजार जुर्माना व लॉज को बंद करने का आदेश रांची. रांची नगर निगम के परमिशन के बिना लॉज चलाये जाने पर रांची नगर निगम ने वार्ड 22 के शारदा बाबू स्ट्रीट निवासी गौतमी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश पारित किया है कि आपके द्वारा लॉज संचालन की अनुमति नगर निगम से मांगी गयी थी. परंतु निगम ने इसे अस्वीकृत कर दिया था. फिर भी आपके द्वारा लॉज का संचालन किया जा रहा है. निगम की जांच में भी यह बात सामने आयी है. इसलिए अविलंब लॉज को बंद किया जाये. साथ ही जल्द से जल्द जुर्माने की राशि निगम में जमा कराने को कहा गया है. राशि नहीं भरने पर प्रतिदिन के हिसाब से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा.

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