होल्डिंग टैक्स की नियमावली में होगा संशोधन

होल्डिंग टैक्स की नियमावली में होगा संशोधनवरीय संवाददाता, रांचीराजधानी में लागू होल्डिंग टैक्स की नियमावली में संशोधन होगा. रांची नगर निगम से आये प्रस्ताव पर सरकार ने नियमावली में संशोधन का फैसला किया है. नगर विकास विभाग संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग में भेज रहा है. पहले से लागू होल्डिंग टैक्स की नियमावली में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2015 8:00 PM

होल्डिंग टैक्स की नियमावली में होगा संशोधनवरीय संवाददाता, रांचीराजधानी में लागू होल्डिंग टैक्स की नियमावली में संशोधन होगा. रांची नगर निगम से आये प्रस्ताव पर सरकार ने नियमावली में संशोधन का फैसला किया है. नगर विकास विभाग संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग में भेज रहा है. पहले से लागू होल्डिंग टैक्स की नियमावली में तकनीकी वजहों से संशोधन करना पड़ रहा है. दरअसल, पुरानी नियमावली में होल्डिंग का निर्धारण प्रमुख सड़कों से उसकी दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है. नियमावली में सड़कों की प्रकृति का निर्धारण करने के लिये भी प्रावधान किये गये हैं. किसी सड़क का होल्डिंग शुल्क का निर्धारण वहां अवस्थित तीन सबसे बढ़िया भवनों के कर का औसत निकाल कर किये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं. इसी बिंदु पर काम करते हुये निगम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसी भी सड़क पर तीन सबसे बढ़िया निर्माण का चुनाव ही अफसरों के लिये समस्या बन गया है. बढ़िया निर्माण का चुनाव कर उसका औसतन नहीं निकाले जाने की वजह से टैक्स निर्धारण भी नहीं हो पा रहा है. इस वजह से नियमावली में संशोधन का फैसला लिया गया है. नगर निगम के आग्रह पर नगर विकास विभाग कैबिनेट की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

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