अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं हुआ है सामान्य पंचायत व्यवस्था का वस्तिार : पीसी मुरमू

अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं हुआ है सामान्य पंचायत व्यवस्था का विस्तार : पीसी मुरमूसंवाददाता, रांचीआदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुरमू ने कहा है कि संविधान की धारा 243 एम (1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है़ इस मामले में संसद धारा 243 एम 4 (बी) के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2015 8:32 PM

अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं हुआ है सामान्य पंचायत व्यवस्था का विस्तार : पीसी मुरमूसंवाददाता, रांचीआदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुरमू ने कहा है कि संविधान की धारा 243 एम (1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है़ इस मामले में संसद धारा 243 एम 4 (बी) के तहत कानून बना सकती है और इसका विस्तारण अपवादों व उपांतरणों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में कर सकती है़ इस कानून के तहत संसद ने 1996 में पेसा कानून बनाया. इस कानून के 23 प्रावधान दिये गये है़ं उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में संविधान में 73वां संशोधन लाया गया था, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया़ इस संविधान संशोधन में भाग नौ को अंतर्निहित किया गया, जिसके द्वारा पूरे देश के लिए समान रूप से पंचायतों की व्यवस्था की गयी़ लेकिन, देश में कुछ विशेष क्षेत्र भी हैं, जिन्हें पांचवी अनुसूची में रखा गया है़ इसलिए इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही पेसा कानून बनाया गया़

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