दीपावली से पूर्व व बाद रखें अतिक्रमण मुक्त, मेन रोड से हटायें फुटपाथ दुकानें
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राजधानी रांची के सबसे व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) की यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इस सड़क को तत्काल सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दीपावली के एक सप्ताह पूर्व से एक सप्ताह बाद (छठ पूजा तक) तक इस मार्ग […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राजधानी रांची के सबसे व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) की यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इस सड़क को तत्काल सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दीपावली के एक सप्ताह पूर्व से एक सप्ताह बाद (छठ पूजा तक) तक इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जाये. स्थायी प्रतिष्ठानों व दुकानों के सामने फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें नहीं लगायी जाये. कोर्ट ने पूछा कि कैसे स्थायी दुकानों के सामने फुटपाथ पर दुकानें लगाने की छूट दी जा रही है. क्या यह चैरिटी है.
क्यों नहीं रांची नगर निगम कार्रवाई कर रहा है. फुटपाथ दुकानदारों को कहीं और जगह उपलब्ध कराने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है. मोरहाबादी में स्टॉल लगाने पर क्यों नहीं विचार किया गया. चाहे तो इसके लिए सरकार किराया भी वसूल सकती है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश दिया जायेगा. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
खंडपीठ ने बिग बाजार के सामने से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. कहा कि वहां ई-रिक्शा, रिक्शा व अन्य वाहन खड़े रहते हैं. बराबर सड़क जाम रहती है. ट्रैफिक एसपी इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करें़ इस मामले की अगली सुनवाई अब चार नवंबर को होगी़ गाैरतलब है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर वाहनों से होनेवाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.