सरकार बताये, क्यों नहीं बनाना चाहती फ्लाई ओवर

सरकार बताये, क्यों नहीं बनाना चाहती फ्लाई ओवर फ्लैग : रांची के ट्रैफिक में सुधार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, हाइकोर्ट ने कहा – कहीं, कुछ प्रतिष्ठानों के टूटने की आशंका से तो पीछे नहीं हट रही सरकार क्या-क्या कहा हाइकोर्ट ने – राजधानी में फ्लाई ओवर की जरूरत है या नहीं, बताये सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2015 10:19 PM

सरकार बताये, क्यों नहीं बनाना चाहती फ्लाई ओवर फ्लैग : रांची के ट्रैफिक में सुधार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, हाइकोर्ट ने कहा – कहीं, कुछ प्रतिष्ठानों के टूटने की आशंका से तो पीछे नहीं हट रही सरकार क्या-क्या कहा हाइकोर्ट ने – राजधानी में फ्लाई ओवर की जरूरत है या नहीं, बताये सरकार – सरकार इस मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय ले- जरूरत पड़ेगी, तो हाइकोर्ट एक्सपर्ट बुला कर अोवर की उपयोगिता पर राय लेगा राज्य सरकार का पक्ष राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मेन रोड में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए फ्लाई ओवर बनाने पर विचार किया गया था. इसे उपयोगी नहीं पाये जाने पर मोनो रेल के निर्माण के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है. वरीय संवाददाता रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राजधानी रांची में फ्लाई ओवर की जरूरत है या नहीं. वर्तमान सड़कों पर ट्रैफिक दबाव को कम कर यातायात सुगम बनाने के लिए यदि शहर में फ्लाई ओवर की जरूरत है, तो ये बनने चाहिए. सरकार इस मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय ले़ रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रुख पर आश्चर्य जताया़ खंडपीठ ने जानना चाहा कि शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सरकार फ्लाई अोवर क्यों नहीं बनाना चाहती है. कहीं कुछ भवनों व प्रतिष्ठानों के टूटने की आशंका से सरकार फ्लाई अोवर के निर्माण सेे पीछे तो नहीं हट रही है. तो कोर्ट पारित करेगा आदेश खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा : कहीं ऐसा नहीं हो कि हाइकोर्ट को एक्सपर्ट बुलाने की नाैबत आये. जरूरत पड़ेगी, तो हाइकोर्ट सरकार के खर्चे पर एक्सपर्ट बुला कर शहर में फ्लाई अोवर की उपयोगिता पर राय लेगा. यदि एक्सपर्ट फ्लाई अोवर को उपयोगी बताता है, तो कोर्ट ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए आदेश पारित करेगा़ मामले में प्रार्थी आशीष कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी़

Next Article

Exit mobile version