वैकल्पिक इंतजाम में समय लगेगा, पानी बचायें : सरकारवरीय संवाददाता, रांची सरकार ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है. नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह, पेयजल स्वच्छता सचिव एपी सिंह, बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार व रांची नगर निगम के आयुक्त प्रशांत कुमार ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि हटिया डैम का जलस्तर 10 फीट कम हो गया है. इस वजह से शहर के कुछ इलाकों में पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है. डैम में पानी नहीं होने के कारण सप्ताह में तीन दिन ही जलापूर्ति हो पा रही है. स्थिति को स्वीकार करते हुये शहर के आम नागरिकों को बूंद-बूंद पानी का संचय करना चाहिये. उन्होंने बताया : वर्तमान में रांची शहर को 45 एमजीडी पानी की जरूरत होती है. इसमें रुक्का डैम से 30, हटिया से 10 और गोंदा से 4.5 एमजीडी पानी की सप्लाई की जाती है. हटिया डैम से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से किल्लत हो रही है. सरकार वैकल्पिक उपाय में जुटी है.हटिया में रुक्का से सप्लाई की तैयारीअधिकारियों ने कहा कि सरकार लघु और दीर्घ अवधि की योजना बना कर पानी की किल्लत दूर करने का प्रयास कर रही है. अभी रुक्का डैम में पर्याप्त पानी मौजूद है. लघु योजना के तहत पाइपलाइन के जरिये रुक्का डैम से ही हटिया डैम के क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जायेगी. इस काम में दो से ढाई महीने लगने की संभावना है. इसके अलावा शहर में कई जगह नये चापानल भी लगाये जायेंगे. जबकि, दीर्घ अवधि की कार्य योजना के तहत पानी के पुराने स्रोतों (रिजर्वायर) से शहर में पानी लाने के लिए मार्ग मोड़ा (डायवर्ट) जायेगा. जल संकट से निपटने के लिए कांची नदी से पानी सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है. लतरातू डैम से भी सप्लाई की योजना है. शीघ्र ही इन पर कार्रवाई शुरू होगी.पानी की बर्बादी हो, तो शिकायत करेंअधिकारियों ने कहा : भूगर्भ जल के अंधाधुध दोहन की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है. लोगों को कहीं भी बिना अनुमति के बोरिंग या डीप बोरिंग की जानकारी मिले, तो आम लोग अविलंब इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें. नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिये रांची नगर निगम में एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसका फोन नंबर 0651-2200605 है. इस नंबर पर आम नागरिक टेलीफोन कर पानी की बर्बादी से लेकर अन्य आवश्यक जानकारी दे सकते हैं. यहां नागरिक सुविधाओं से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे. वे तत्काल शिकायतों का समाधान करेंगे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सभी डैमों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है. डैमों के नक्शे पटना से मंगाये गये हैं. जल्द ही डैमों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी. वाटर हारवेस्टिंग नहीं करने पर लगेगा होल्डिंग का 1.5 गुना दंडनगर विकास सचिव ने बताया : पानी की किल्लत देखते हुये सरकार ने नियमों में परिवर्तन का फैसला किया है. बिल्डिंग बायलॉज और होल्डिंग टैक्स की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. नये प्रावधानों के मुताबिक पूरे राज्य के भवनों में वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया जायेगा. वाटर हारवेस्टिंग नहीं करने पर भवन निर्माता को दंड के साथ होल्डिंग शुल्क देना होगा. वाटर हारवेस्टिंग नहीं करनेवाले भवन निर्माता पर होल्डिंग का 1.5 गुना दंड लगाने से संबंधित प्रावधान किये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों संशोधन पूरे राज्य में लागू होंगे.
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वैकल्पिक इंतजाम में समय लगेगा, पानी बचायें : सरकार
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