रांची. मदरसा और संस्कृत बोर्ड से स्नातक के समतुल्य डिग्रियों पर अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी. पहले चरण में इसे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर होनेवाली नियुक्तियों में लागू किया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए कल्याण सेवा नियमावली, 2013 में आवश्यक संशोधन कर दिया है.
पहले मान्यता थी : कल्याण सेवा नियमावली, 2013 में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति का प्रावधान है. इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है. 2013 में बनी इस नियमावली में मदरसा और संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी स्नातक के समतुल्य डिग्रियों की मान्यता दी गयी थी. यानी मदरसा व संस्कृत बोर्ड से स्नातक के समतुल्य डिग्रीधारक भी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किये जा सकते थे.
राज्य सरकार ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा था. इसमें शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक के समतुल्य डिग्रियों का भी उल्लेख था. सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद आयोग ने सरकार से स्नातक के समतुल्य डिग्रियों के सिलसिले में आवश्यक सूचना मांगी थी. आयोग का पत्र मिलने का बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. फिर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की भी राय मांगी. कार्मिक की राय के बाद सरकार ने सिर्फ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पानेवाले आवेदकों को ही नियुक्त करने का फैसला किया.