बीएड कॉलेजों की संबद्धता मामले पर नर्णिय लेने का नर्दिेश

बीएड कॉलेजों की संबद्धता मामले पर निर्णय लेने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगीरांची. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को निजी बीएड कॉलेजों को सत्र 2015-2017 के लिए संबद्धता को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई के राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया. लिये गये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 6, 2015 9:11 PM

बीएड कॉलेजों की संबद्धता मामले पर निर्णय लेने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगीरांची. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को निजी बीएड कॉलेजों को सत्र 2015-2017 के लिए संबद्धता को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई के राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया. लिये गये निर्णयों से अदालत को अवगत कराया जाये. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. राज्य सरकार की अोर से राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. मालूम हो कि प्रार्थी तथागत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर संबद्धता देने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.

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