डॉ राजेश्वर प्रसाद पर नहीं साबित हो सका धोखाधड़ी का आरोप

डॉ राजेश्वर प्रसाद पर नहीं साबित हो सका धोखाधड़ी का आरोप पत्नी की अनुपस्थिति में मरीजों को देखने और हस्ताक्षर करने का था आरोप पुलिस को अनुसंधान में नहीं मिले चिकित्सक के खिलाफ साक्ष्य सरकार के निर्देश पर 30 मार्च को सदर थाने में दर्ज हुआ था केस रांची: कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोकर में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 8, 2015 8:03 PM

डॉ राजेश्वर प्रसाद पर नहीं साबित हो सका धोखाधड़ी का आरोप पत्नी की अनुपस्थिति में मरीजों को देखने और हस्ताक्षर करने का था आरोप पुलिस को अनुसंधान में नहीं मिले चिकित्सक के खिलाफ साक्ष्य सरकार के निर्देश पर 30 मार्च को सदर थाने में दर्ज हुआ था केस रांची: कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोकर में पूर्व में पदस्थापित डॉ राजेश्वर प्रसाद के खिलाफ अनुसंधान में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप साबित नहीं हो सका. उन पर आरोप था कि वह स्वयं मरीजों को देख कर अपनी पत्नी डॉ पूनम राज के नाम पर मरीजों को देखने का उल्लेख रजिस्टर में करते हैं. इसके साथ ही डॉ पूनम राज की अनुपस्थिति में वह खुद रजिस्टर में उनकी उपस्थिति का हस्ताक्षर करते थे. मामले में सरकार के निर्देश पर 30 मार्च को सदर थाना केस दर्ज हुआ था. केस का अनुसंधान पुलिस ने पूरा कर लिया है. केस के अनुसंधान के दौरान पुलिस को इससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए केस के अनुसंधानक ने वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर राजेश्वर प्रसाद के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने की बात का उल्लेख करते करते हुए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आठ जनवरी, 2015 को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के विशेष सचिव और बीमा चिकित्सा निदेशालय के प्रभारी निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय कोकर का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद द्वारा अनियमितता बरतें जाने की बात सामने आयी थी. डॉ प्रसाद के द्वारा अपनी पत्नी पूनम राज, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी कोकर की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मरीजों को देखने से संबंधित रजिस्टर में स्वयं के द्वारा डॉ पूनम राज की उपस्थिति दर्ज की जाती थी. इसके साथ ही डॉ राजेश्वर प्रसाद स्वयं मरीजों को देखकर डॉ पूनम राज के नाम पर मरीजों को देखने का उल्लेख करते थे. इसी आरोप में सरकार के आदेश पर डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद के खिलाफ जालसाजी एवं धोखाधड़ी के आरोप में सदर थाना में कांड संख्या 138/ 15 के अंतर्गत 30 मार्च को प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया था. केस के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कई लोगों का बयान लिया, लेकिन किसी ने अपने बयान में डॉ राजेश्वर प्रसाद पर लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं की.

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