एनसीटीइ ने व्याख्याताओं को पुनर्बहाल करने का दिया आदेश

एनसीटीइ ने व्याख्याताअों को पुनर्बहाल करने का दिया आदेशसात दिनों में आदेश का पालन नहीं होने पर कॉलेज के विरुद्ध होगी कार्रवाईमामला आरटीसी बीएड कॉलेज कावरीय संवाददातारांची : नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीइ) ने आरटीसी बीएड कॉलेज पीएचइडी कॉलोनी बूटी, बरियातू में हटाये गये तीनों व्याख्याताअों को तत्काल पुनर्बहाल करने का आदेश दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2015 10:26 PM

एनसीटीइ ने व्याख्याताअों को पुनर्बहाल करने का दिया आदेशसात दिनों में आदेश का पालन नहीं होने पर कॉलेज के विरुद्ध होगी कार्रवाईमामला आरटीसी बीएड कॉलेज कावरीय संवाददातारांची : नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीइ) ने आरटीसी बीएड कॉलेज पीएचइडी कॉलोनी बूटी, बरियातू में हटाये गये तीनों व्याख्याताअों को तत्काल पुनर्बहाल करने का आदेश दिया है. सात दिनों के अंदर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उक्त कॉलेज के विरुद्ध काउंसिल द्वारा कार्रवाई की जायेगी. आदेश की अवहेलना की स्थिति में एनसीटीइ रूल्स के तहत कॉलेज की मान्यता वापस लेने की भी चेतावनी दी गयी है. काउंसिल के अवर सचिव डाॅ राकेश तोमर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए अॉफिसर की नियुक्ति करे. व्याख्याता शांति कुमारी नागपाल, सीएन साहू व रेणु ने एनसीटीइ से शिकायत की थी. उनका कहना था कि वे कॉलेज के संस्थापक व वरीय व्याख्याता है. बिना कारण तथा बिना पक्ष सुने प्रबंधन ने 30 नवंबर 2013 को उन्हें कॉलेज से हटा दिया था. व्याख्याताअों से प्राप्त शिकायतों को तय गाइडलाइन के आलोक में जांच के बाद एनसीटीइ द्वारा उक्त आदेश दिया गया है.

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