तत्कालीन एसडीओ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी

तत्कालीन एसडीओ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकीन्यायिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का आरोप, कोतवाली थाना में दर्ज हुआ एफआइआरवरीय संवाददाता, रांची.न्यायिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के आरोप में तत्कालीन एसडीओ विनय कुमार सिंकू, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी बद्रीनाथ चौबे, तत्कालीन पेशकार नितेश कुमार और अशोक कुमार साहू के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2015 8:05 PM

तत्कालीन एसडीओ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकीन्यायिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का आरोप, कोतवाली थाना में दर्ज हुआ एफआइआरवरीय संवाददाता, रांची.न्यायिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के आरोप में तत्कालीन एसडीओ विनय कुमार सिंकू, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी बद्रीनाथ चौबे, तत्कालीन पेशकार नितेश कुमार और अशोक कुमार साहू के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इन पर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज केस संख्या 1652/2002 के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने का आरोप है. डीजीपी के निर्देश पर अपर चुटिया निवासी हरि अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. आरोपियों पर भादवि की धारा 420, 466, 477 ए और 34 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि चुटिया में सार्वजनिक रास्ता को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था. इसमें अशोक कुमार साहू को प्रतिवादी बनाया गया था. विवादित रास्ते पर झोपड़ी बना कर मार्ग को अवरुद्ध करने के खिलाफ हरि अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. 28 जून 2003 को हाइकोर्ट ने कहा कि अगर एक अधिकारी के आदेश का अनुपालन दूसरे अधिकारी नहीं करते हैं, तो आवेदक उपायुक्त को जानकारी दें. उपायुक्त को कार्रवाई करने के लिए एक माह का समय दिया गया. इस आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर श्री अग्रवाल ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आदेश का अनुपालन करने को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज वाद संख्या 1652/2002 के न्यायिक अभिलेख में जालसाजी की गयी. इसके बाद इसकी जांच प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर द्वारा की गयी. प्रमंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद श्री अग्रवाल ने डीजीपी से मिल कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया. इस पर डीजीपी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया.

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