अपनी जमीन पर भवन बनाने के लिए बनना होगा बल्डिर

अपनी जमीन पर भवन बनाने के लिए बनना होगा बिल्डर बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए कराना होगा बिल्डर रजिस्ट्रेशन संवाददाता, रांची रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के एक निर्णय से अब शहर की जनता को अपना मकान बनाने के लिए बिल्डर बनना होगा़ प्राधिकार के आदेश के अनुसार जी प्लस टू के ऊपर भवन बनानेवाले को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2015 8:10 PM

अपनी जमीन पर भवन बनाने के लिए बनना होगा बिल्डर बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए कराना होगा बिल्डर रजिस्ट्रेशन संवाददाता, रांची रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के एक निर्णय से अब शहर की जनता को अपना मकान बनाने के लिए बिल्डर बनना होगा़ प्राधिकार के आदेश के अनुसार जी प्लस टू के ऊपर भवन बनानेवाले को सर्वप्रथम बिल्डर के रूप में आआरडीए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. तभी उनके भवन के नक्शे को आरआरडीए स्वीकृत करेगा. आरआरडीए के इस निर्णय का आम जनता के साथ-साथ आर्किटेक्टों ने भी विरोध किया है. लोगों का कहना है कि बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य से जुड़े बिल्डरों के लिए तो यह निर्णय ठीक है. परंतु जो व्यक्ति खुद अपनी जमीन पर बहुमंजिली इमारत बनाना चाहता है उसे बिल्डर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति दी जानी चाहिए. रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने होंगे 50 हजार आरआरडीए द्वारा बिल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए 50 हजार रुपये का शुल्क रखा गया है. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जितना शुल्क बिल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है. उतनी राशि में तो शुल्क जमा कर भवन का नक्शा पास हो जायेगा. रांची नगर निगम का नियम उलटा आरआरडीए ने जी प्लस टू के ऊपर के भवनाें के लिए बिल्डर रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी है, वहीं रांची नगर निगम ने जी प्लस थ्री के ऊपर के भवनों के लिए अलग शर्त रखी है. शहर की जनता इस पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि एक ही शहर में दो तरह के नियम कैसे चल रहे हैं.

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