फर्जी मुकदमा करने वाली महिला पर 25 हजार रुपये जुर्माना

फर्जी मुकदमा करने वाली महिला पर 25 हजार रुपये जुर्मानाबेकसूर को छह माह तक जेल में रहना पड़ा संवाददाता, रांचीमहिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने शनिवार को शादी के नाम पर यौन संबंध बनाने के आरोपी राज कुमार महतो को मामले से बरी कर दिया है. अदालत ने मामले की सूचक रेखा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2015 8:59 PM

फर्जी मुकदमा करने वाली महिला पर 25 हजार रुपये जुर्मानाबेकसूर को छह माह तक जेल में रहना पड़ा संवाददाता, रांचीमहिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने शनिवार को शादी के नाम पर यौन संबंध बनाने के आरोपी राज कुमार महतो को मामले से बरी कर दिया है. अदालत ने मामले की सूचक रेखा देवी पर फर्जी मुकदमा करने के आरोप में 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की यह राशि राज कुमार महतो को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज कुमार महतो को झूठे मामले में छह महीने तक जेल में रहना पड़ा, इसलिए उसे क्षतिपूर्ति दी जाये.क्या है मामलायह मामला पिठौरिया थाना कांड संख्या 68/15 दिनांक 23/6/15 से संबंधित है. रेखा देवी ने मामला दर्ज कराया था कि राज कुमार महतो ने उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया अौर बाद में शादी से इनकार कर दिया. मजिस्ट्रेट के सामने भी रेखा देवी ने यही बयान दिया. अदालत में ट्रायल चलने पर सूचक रेखा देवी अपने बयान से मुकर गयी अौर उसने अपने साथ यौन शोषण की घटना से इनकार कर दिया. मामले में अभियोजन की अोर से डॉक्टर अौर आइअो सहित आठ गवाही दर्ज की गयी थी. छह गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने माना कि सूचक की वजह से राज कुमार महतो को छह महीना बिना वजह जेल में रहना पड़ा.

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