ग्रामीण एसपी के आदेश पर बंद हुआ था बल्डिर पर दर्ज केस

ग्रामीण एसपी के आदेश पर बंद हुआ था बिल्डर पर दर्ज केसडीआइजी ने पकड़ी गड़बड़ी डीआइजी के आदेश पर पुलिस ने केस को फिर से रिओपने करने के लिए दिया न्यायालय में आवेदन रांची: कांके थाना में दो बड़े बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से विस्फोटक रखने के मामले में जो केस दर्ज हुआ था, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2015 10:08 PM

ग्रामीण एसपी के आदेश पर बंद हुआ था बिल्डर पर दर्ज केसडीआइजी ने पकड़ी गड़बड़ी डीआइजी के आदेश पर पुलिस ने केस को फिर से रिओपने करने के लिए दिया न्यायालय में आवेदन रांची: कांके थाना में दो बड़े बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से विस्फोटक रखने के मामले में जो केस दर्ज हुआ था, उसमें साक्ष्य नहीं मिलने पर ग्रामीण एसपी ने केस बंद करने का आदेश कांके पुलिस को दिया था. इसी आधार पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में भेज कर केस बंद कर दिया था. जब रांची रेंज के डीआइजी अरुण कुमार सिंह ने कांके थाने में दर्ज दोनों मामलों की समीक्षा की, तब उन्हें गड़बड़ी की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने केस को फिर से रिओपेन करने का निर्देश एसएसपी को दिया. डीआइजी के निर्देश पर पुलिस ने केस को फिर से खोलने का आवेदन कोर्ट में दिया है. एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि डीआइजी से केस को रिओपेन करने से आदेश मिलने के बाद पूर्व में मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी को दी गयी थी. केस में पिर से अनुसंधान करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा चुका है. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पुन: अनुसंधान शुरू होगा. उल्लेखनीय है कि कांके पुलिस ने वर्ष 2014 में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े दो बिल्डरों के कार्यालय परिसर में छापेमारी कर विस्फोटक बरामद किये थे. घटना को लेकर दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे. केस में सुपरविजन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मुख्यालय डीएसपी को मिली थी. डीएसपी को जांच के दौरान दोनों केस में किसी की संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले. ग्रामीण एसपी ने डीएसपी की सुपरविजन रिपोर्ट को सही मानते हुए रिपोर्ट दो जारी किया. बाद में केस में डीएसपी के स्तर से केस में प्रगति रिपोर्ट जारी हुई. इसी आधार पर ग्रामीण एसपी के आदेश पर केस बंद किया गया था.

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