रम्सि के दंत चिकत्सिा महावद्यिालय में नियुक्ति का रास्ता साफ

रिम्स के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति का रास्ता साफयाचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रिम्स के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनाैती देनेवाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए अदालत ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2015 8:45 PM

रिम्स के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति का रास्ता साफयाचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रिम्स के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनाैती देनेवाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि नियुक्ति के लिए रिम्स की प्रस्तावित अर्हता डेंटल काउंसिल द्वारा निर्धारित अर्हता से अधिक है, जो विधिसम्मत मानी जा सकती है. प्रार्थी डॉ आदित्य नारनोली व अन्य की अोर से याचिका दायर कर रिम्स द्वारा प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन को चुनाैती दी गयी थी. इसमें कहा गया था कि डेंटल काउंसिल ने व्याख्याता पद के लिए कोई अनुभव तय नहीं किया है, लेकिन रिम्स ने व्याख्याता पद के लिए तीन वर्ष, रीडर के लिए सात वर्ष, प्रोफेसर पद के लिए 12 वर्ष तय किया है, जो विधिसम्मत नहीं है.

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