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प्रमाण पत्र व लाइसेंस लेने की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

प्रमाण पत्र व लाइसेंस लेने की प्रक्रिया हुई ऑनलाइनकारखाना और दुकान – प्रतिष्ठान अधिनियम वरीय संवाददाता, रांची झारखंड सरकार ने कारखाना और दुकान-प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जारी होनेवाले लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से प्रमाण पत्र निर्गत करने की सभी प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2015 7:58 PM

प्रमाण पत्र व लाइसेंस लेने की प्रक्रिया हुई ऑनलाइनकारखाना और दुकान – प्रतिष्ठान अधिनियम वरीय संवाददाता, रांची झारखंड सरकार ने कारखाना और दुकान-प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जारी होनेवाले लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से प्रमाण पत्र निर्गत करने की सभी प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसी भी व्यवसायी, उद्यमियों को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़े. राइट टू सर्विस डिलिवरी एक्ट के तहत दुकानों का निबंधन प्रमाण पत्र, ठेका मजदूर अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त) अधिनियम, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर (नियोजन) अधिनियम को ऑनलाइन कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त दाल मिल, आटा मिल चक्की कारखाना अधिनियम 1948 और इसके अधीन आनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान को जारी किये जानेवाले लाइसेंस को ऑनलाइन किया गया है. कारखाना अधिनियम 1948 को छोड़ अन्य कानूनों के तहत जारी होनेवाले प्रमाण पत्र श्रम अधीक्षक स्तर के अधिकारी जारी कर रहे हैं. सरकार ने यह व्यवस्था भी रखी है कि यदि तय समय-सीमा में आवेदक के आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका निबटारा श्रमायुक्त और श्रम विभाग के प्रधान सचिव की ओर से किया जायेगा.

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