विधायक सावना लकड़ा को उम्रकैद

रांची: निचली अदालत ने खिजरी के कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा व उनके तीन सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अन्य आरोपियों में विधायक के बॉडीगार्ड जनक महतो, ड्राइवर गोपी कच्छप व कर्मचारी दिनेश लकड़ा शामिल हैं. कोर्ट ने 13 मई को चारो को गढ़वा के छात्र अविनाश तिवारी की अपहरण के बाद हत्या का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:37 PM

रांची: निचली अदालत ने खिजरी के कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा व उनके तीन सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अन्य आरोपियों में विधायक के बॉडीगार्ड जनक महतो, ड्राइवर गोपी कच्छप व कर्मचारी दिनेश लकड़ा शामिल हैं.

कोर्ट ने 13 मई को चारो को गढ़वा के छात्र अविनाश तिवारी की अपहरण के बाद हत्या का दोषी ठहराया था. बुधवार को इनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी की अदालत ने चारों को भादवि की धारा 364 (अपहरण) के तहत 10 वर्ष कैद व तीन हजार जुर्माना, धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी. कोर्ट ने जनक महतो व गोपी कच्छप को धारा 27 (आर्म्स एक्ट) के तहत दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

27 अप्रैल 2011 को हुई थी हत्या
अविनाश के अपहरण के बाद 27 अप्रैल 2011 को हत्या कर दी गयी थी. दो दिन के बाद कर्रा से उसका शव मिला था. अविनाश के पिता संजय तिवारी ने एक मई 2011 को नामकुम थाना में विधायक समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस की तहकीकात में पता चला था कि विधायक के रिश्तेदार से अविनाश का प्रेम संबंध था. विधायक समेत अन्य आरोपी इस मामले में करीब दो वर्ष से जेल में हैं. इन्होंने मई 2011 में अदालत में सरेंडर किया था.

सजा सुनते ही मायूस हो गये सावना
सजा सुनते ही सावना लकड़ा के चेहरे पर तनाव दिखा. वह एकदम चुप हो गये. जल्दी ही उन्हें व अन्य आरोपियों को पुलिस वाहन में बिरसा केंद्रीय कारा ले जाया गया.

परिचितों से बात की
इससे पहले विधायक सावना लकड़ा व अन्य आरोपी पुलिस वाहन से सुबह 9.45 बजे सिविल कोर्ट लाये गये. उन्हें प्रथम तल्ले पर स्थित प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी की अदालत के पास ले जा गया. वहां सावना लकड़ा एक बेंच पर बैठ गये. उनके साथ कुछ शुभचिंतक भी थे. वहां मीडियाकर्मियों व अन्य लोगों की भीड़ लग गयी. अदालत कक्ष के बाहर सावना अपने कुछ परिचितों से बात की. अदालत का समय होते ही उन्हें अंदर ले जाया गया. अदालत में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस की. अपर लोक अभियोजक मो तनवीर भी मौजूद थे.

हाइकोर्ट में करेंगे अपील
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हाइकोर्ट में अपील करेंगे और निर्दोष होकर बाहर निकलेंगे. हत्या कैसे हुई और क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है. मेरे खिलाफ एफआइआर किया गया, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है. मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाया गया है. समय आने पर सच का पता चलेगा.
सावन लकड़ा, विधायक (खिजरी)

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