रांची: अपर न्यायायुक्त एके मिश्र की अदालत ने हत्या के आरोपी जयराम उरांव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. 23 जुलाई 2007 को वह पकड़ाया था. छह साल तक जेल में रहा. उसके खिलाफ केवल एक गवाही हुई थी.
गौरतलब है कि तेज धारदार हथियार से हत्या कर दो व्यक्तियों के शव रांची- टाटा मार्ग पर फेंक दिये गये था. इस संबंध में 25 सितंबर 1995 को नामकुम थाना में कांड संख्या 99/95 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में जयराम उरांव को आरोपी बनाया गया था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से वह फरार था. 23 जुलाई 2007 को वह पकड़ाया था. उस समय से जयराम उरांव जेल में था. इस प्रकार छह साल वह जेल में रहा. सोमवार को अदालत ने उसे रिहा कर दिया.