शिक्षा निदेशक और जैक को पुनर्विचार का निर्देश

रांची : मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निदेशक तथा झारखंड एकेडेमिक काउंसिल (जैक) को अपने पूर्व निर्णय पर विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2015 4:57 AM

रांची : मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निदेशक तथा झारखंड एकेडेमिक काउंसिल (जैक) को अपने पूर्व निर्णय पर विचार करने का निर्देश दिया.

साथ ही मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद निर्धारित की. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी अनिमेष कुमार पात्रा व अन्य की अोर से अपील याचिका दायर की गयी है. एकल पीठ ने सरकार व जैक को प्रार्थियों के लिए पद रिक्त रखने तथा इनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था.

इस विचार करने के बाद नियुक्ति करने से इनकार कर दिया गया था. उल्लेखनीय है कि जैक ने उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली थी. प्रकाशित परीक्षाफल में प्रार्थियों को सफल घोषित किया गया था. बाद में संशोधित परीक्षाफल जारी किया गया, जिसमें प्रार्थियों का नाम नहीं था.

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