झारखंड कैबिनेट का फैसला : निजी मेडिकल कॉलेज खोलने पर ‍30 करोड़ तक अनुदान

रांची : सरकार ने राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खाेलने के लिए 10 से 30 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का फैसला किया है. निजी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए नयी नीति भी तय की है. बुधवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. कैिबनेट के फैसले के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
रांची : सरकार ने राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खाेलने के लिए 10 से 30 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का फैसला किया है. निजी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए नयी नीति भी तय की है. बुधवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी.
कैिबनेट के फैसले के मुतािबक, िनजी मेडिकल कॉलेजों के पास कम से कम 20 एकड़ जमीन होनी चाहिए. 300 बेड का चालू अस्पताल होना चाहिए. मेडिकल कॉलेज के लिए निबंधित कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा ही आवेदन दिया जा सकेगा. उन्हें आयकर रिटर्न की प्रति उपलब्ध करानी होगी. सरकार द्वारा जमीन देने की स्थिति में आवेदक को 10 करोड़ रुपये का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा.
50 सीटवाले मेडिकल कॉलेज को सरकार दो किस्तों में 20 करोड़, 100 बेड के लिए तीन किस्तों में 25 करोड़ और 150 सीट के लिए चार किस्तों में 30 करोड़ रुपये बतौर अनुदान देगी. आवेदकों द्वारा बैंक से कर्ज लेने की स्थिति में सूद का छह प्रतिशत बतौर अनुदान पांच साल तक सरकार देगी. इस मद की अधिकतम राशि 1.20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अनुदान राशि की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग आवेदकों द्वारा मार्जिन मनी के रूप में किया जायेगा. सरकार मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच पथ (पांच किमी तक लंबी) और बिजली उपलब्ध कराने के लिए फीडर का निर्माण अपने खर्च पर करायेगी. जमीन निबंधन कराने के बाद राज्य सरकार निबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति आवेदक को कर देगी. सरकार द्वारा आवेदक को जमीन उपलब्ध कराने की स्थिति में अनुदान की राशि में से जमीन के मूल्य की कटौती कर ली जायेगी. अनुदान राशि अलग-अलग कार्यों के संपन्न होने पर अलग-अलग चरण में दी जायेगी.
12 से 18 जनवरी तक विवेकानंद जन्म सप्ताह
कैबिनेट ने 12 से 18 जनवरी तक विवेकानंद जन्म सप्ताह मनाने का फैसला किया. इसके तहत 12 जनवरी को बिरसा मुंडा स्टेडियम से मार्च पास्ट शुरू होकर बड़ा तालाब के पास समापन होगा. 14 जनवरी को पतंग प्रतियोगिता होगी.
हजारीबाग में अब नगर निगम
बैठक में हजारीबाग नगरपालिका को नगर निगम और पलामू के छतरपुर को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया है. हजारीबाग नगर परिषद को नगर निगम घाेषित करने के उद्देश्य से 19 राजस्व ग्रामों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने का फैसला किया गया है. जिन गांवों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, उनमें ओकनी-दो, मंड़ईकलां, मंडई, नौडीहा, कोलघट्टी-एक, कोलघट्टी-दो, जबरा, लाखे, चानो, मासीपीढ़ी, कूद-एक, सिरसी-एक, हुरहुरू (कुछ अंश), कस्तुरीखाप, कदमा-दो, रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश), कूद-दो, सिरसी-दो और दामोडीह-दो शामिल हैं. इन गांवों की कुल आबादी 54977 है.
छतरपुर में अब नगर पंचायत
छतरपुर अनुमंडल को 10 राजस्व ग्रामों को मिला कर छतरपुर नगर पंचायत घोषित करने का फैसला किया गया है. जिन गांवों को नगर पंचायत में शामिल किया गया है, उसमें छतरपुर पंचायत का सरमा, छतरपुर, सिलदाग पंचायत का करमाकलां, लोहराही, बारा पंचायत का खाटीन व बारा, कउअल पंचायत का रामगढ़, अर्जुनडीह, कंचनपुर पंचायत का मदनपुर और महिसानी पंचायत का महिसानी गांव शामिल है. इन गांवों की कुल आबादी 28450 है.
थानाें का वर्गीकरण
– विधि-व्यवस्था में सुधार व पुलिस की छवि में सुधार के लिए नीति निर्धारित
– थानों का वर्गीकरण उग्रवाद, गैर उग्रवाद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में किया गया है.
– एसआइ के 3168 पद, एएसआइ के 2903 और इंस्पेक्टर के 77 नये पद सृजित
– ए ग्रेड के शहरी क्षेत्र में थानों की संख्या 25, बी में 86 और ओपी की संख्या 17 होगी.
– नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ए श्रेणी के थानों की संख्या 155, बी श्रेणी के 127 और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य 38 थाना होंगे.
– हर जिले में एसटी-एससी के लिए एक-एक थाना होगा.
– 46 सहायक थानों को स्वतंत्र रूप से पूर्ण थाना घोषित करने का फैसला
– रांची, जमशेदपुर और धनबाद में प्रथम चरण में 44 थानों को स्मार्ट थाना बनाया जायेगा. इसमें रांची में 16, जमशेदपुर 17 और धनबाद में 11 थाने शामिल
कैबिनेट के अन्य फैसले
– रुंगटा माइंस को 8.81 करोड़ की लागत पर औद्योगित कार्यों के लिए 81.02 एकड़ जमीन लीज पर मिलेगी
– कर समाधान योजना में आवेदन देने की तिथि 15 मार्च 2016 तक बढ़ायी गयी
– गिरिडीह में रेल परियोजना के लिए 0.47 एकड़ जमीन
– नमामि गंगा के लिए साहेबगंज में 1.53 एकड़ जमीन
– पतरातू में रेल लाइन के लिए 16.35 एकड़ जमीन
– सीएजी की रिवेन्यू एंड फाइनांस रिपोर्ट पेश करने की घटनोत्तर स्वीकृति
– विवाह निबंधन विधेयक-2012 को केंद्र सरकार से वापस लेने का फैसला
– गुमला जिला के चैनपुर अनुमंडल के रायडीह प्रखंड को गुमला अनुमंडल में शामिल करने का फैसला
– विधानसभा के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए गठित सोसाइटी को श्रम विभाग से स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने का फैसला
50% सीट राज्य के छात्रों के लिए
राज्य में खुलनेवाली निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीट झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित होगी. उनका चयन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा या सरकार द्वारा चयनित किसी एजेंसी द्वारा किया जायेगा. कॉलेज स्थापित करने के तीन साल के अंदर पढ़ाई नहीं शुरू करने पर आवेदक को दी गयी अनुदान राशि की वसूली कर ली जायेगी.
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