रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास व मंत्री सरयू राय बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी एनके विश्वकर्मा की अदालत में पेश हुए़ अदालत में उनका बयान दर्ज हुआ़ मामले में फैसले के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है़ सीएम बुधवार दोपहर 2़ 50 बजे अदालत पहुंचे और 3.15 बजे बयान देकर निकल गये़ मुख्यमंत्री व […]
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास व मंत्री सरयू राय बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी एनके विश्वकर्मा की अदालत में पेश हुए़ अदालत में उनका बयान दर्ज हुआ़ मामले में फैसले के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है़ सीएम बुधवार दोपहर 2़ 50 बजे अदालत पहुंचे और 3.15 बजे बयान देकर निकल गये़ मुख्यमंत्री व सरयू राय पर धारा-144 का उल्लंघन, सीएम अावास के पहले हॉट लिप्स चौक के पास बैरिकेडिंग तोड़ने व अफसराें के साथ बदसलूकी का आरोप है़.
इस संबंध में मंत्री सरयू राय ने बताया कि मधु कोड़ा सरकार के समय सरकार काम नहीं कर रही थी़ उसी को लेकर भाजपा ने घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम के तहत 19 मई 2008 को मुख्यमंत्री आवास मार्च कार्यक्रम रखा था़ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सीएम आवास के पास पहुंचे थे.
अदालत ने सरयू राय से पूछा कि आप पर लगाये गये आरोप सही हैं या नही़ं सरयू राय ने अदालत को बताया कि इसमें कई आरोप बेबुनियाद है़ं सीएम व सरयू राय के अधिवक्ता रणविजय कुमार ने बताया कि इसके पूर्व इस मामले में पांच गवाही हो चुकी है. दोनों के बयान के बाद बुधवार को केस क्लोज हो गया़ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में हमारे मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है़ अदालत ने 21 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनने के लिए तिथि तय किया है़