अब जैक भी राइट टू सर्विस के दायरे में

रांची : राज्य के विद्यार्थियों को अब प्रमाण पत्र व अन्य कामों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर नहीं लगना होगा़ प्रमाण पत्र में नाम सुधार, डुप्लिकेट कॉपी, माइग्रेशन समेत अन्य काम तय समय के अंदर होगा़ झारखंड एकेडमिक काउंसिल नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में जैक को भी राइट टू सर्विस एक्ट (सेवा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2016 5:35 AM
रांची : राज्य के विद्यार्थियों को अब प्रमाण पत्र व अन्य कामों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर नहीं लगना होगा़ प्रमाण पत्र में नाम सुधार, डुप्लिकेट कॉपी, माइग्रेशन समेत अन्य काम तय समय के अंदर होगा़
झारखंड एकेडमिक काउंसिल नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में जैक को भी राइट टू सर्विस एक्ट (सेवा का अधिकार कनून) के तहत लाया गया है़ नियमावली में कहा गया है किजैक के सभी कर्मचारी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आयेंगे़ इसके संपादन की अवधि का निर्धारण जैक द्वारा किया जायेगा़
इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है़ आम लोगों से जुड़े हुए कामों का लिस्ट तैयार कर इसके लिए समय का निर्धारण किया जायेगा़ स्कूल-कॉलेजों की मान्यता के लिए जमा प्रस्ताव पर भी जैक को तय समय में निर्णय लेगा़ प्रस्ताव की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को करना होगा़
तय समय पर नहीं होता काम
झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्तमान में भी प्रमाण पत्र लेने से लेकर नाम सुधार तक के काम के लिए समय का निर्धारण किया गया है, पर तय समय में काम नहीं होता़ इस कारण विद्यार्थियों को जैक कार्यालय का चक्कर लगना होता है़ मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद स्क्रूटनी में भी काफी समय लगता है़
तय समय पर स्क्रूटनी नहीं होने के कारण बाद में विद्यार्थी का नामांकन नहीं होता है. राइट टू सर्विस एक्ट प्रभावी होने के बाद स्क्रूटनी भी तय समय के अंदर करना अनिवार्य हो जायेगा़

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