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वंशवाद के आधार पर हुई नियुक्तियां

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को वंशवाद के आधार पर चाैकीदार नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को वंशवाद के आधार पर चाैकीदार नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि वंशवाद के आधार (चाैकीदार का बेटा भी चाैकीदार) पर किस जिले में कितनी नियुक्ति की गयी है, उसकी अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाये. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई.
खंडपीठ ने अधिवक्ता मनोज टंडन को मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए एमीकस क्यूरी नियुक्त किया. मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी. इससे पूर्व अपील याचिका पर सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने खंडपीठ को बताया कि 30 जून 2014 को देवघर में वंशवाद के आधार पर नाै लोगों को चाैकीदार पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने वंशवाद के आधार पर नियुक्ति नहीं करने का आदेश पारित किया था. बाद में झारखंड हाइकोर्ट ने भी आदेश पारित किया. कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी जिला को पत्र भी भेजा गया था. इसके बावजूद वंशवाद के आधार पर नियुक्ति की जाती रही.

उन्होंने प्रार्थियों को भी इस आधार पर नियुक्त करने का आग्रह किया, लेकिन खंडपीठ ने प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील को नहीं माना आैर याचिका खारिज कर दी. कहा कि यह मेंटनेबल नहीं है, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है, वह जनहित का मामला बनता है. मालूम हो कि प्रार्थी जामताड़ा जिले के जगदानंद महतो एवं अन्य की अोर से अपील याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने अन्य जिलों में वंशवाद के आधार पर चाैकीदार नियुक्ति के आधार पर अपनी नियुक्ति की मांग की थी.

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