झारखंड : कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर , होमगार्ड होंगे अब 60 साल में रिटायर
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में आज 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है. प्रोजेक्ट भवन में हुए बैठक में मोनो रेल के परिचालन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया. झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की गठन का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में सौर […]
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में आज 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है. प्रोजेक्ट भवन में हुए बैठक में मोनो रेल के परिचालन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया. झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की गठन का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में सौर ऊर्जा प्लांट जरूरी कर दिया गया है.
प्रस्ताव में इस बात पर मुहर लगी कि कुल विद्युत खपत का 5 प्रतिशत उत्पादन करना होगा. होमगार्ड की सेवानिवृत्ति सीमा 58 से 60 कर दी गयी है. सभी भवनों में एनडीसी के मानक पर तड़ित चालक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. 300 वर्गमी0 के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर बनने वाले भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अधिष्ठापन अनिवार्य. ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए कुल आवश्यक उर्जा का कम से कम 5 प्रतिशत का उत्पादन सौर-उर्जा से किया जाना अनिवार्य. इसके लिए स्थल पर संबंधित उपकरण इत्यादि का अधिष्ठापन अनिवार्य. कुल पार्किंग स्पेस का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल आगंतुकों के लिए आरक्षित करते हुए रखे जाने का प्रावधान. इसे किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता है.
बहुमंजिली पार्किंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिली पार्किंग के क्षेत्रफल को एफ0ए0आर0 की गणना से मुक्त रखा गया है. राज्य में मोनो रेल की परिचालन हेतु JUTCOL (झारखण्ड अरबन ट्रांस्पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड) नामक Special Purpose Vehicle के गठन की स्वीकृति दी गयी है. गृह रक्षकों की सेवामुक्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष से 60 वर्ष करने की स्वीकृति.
लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका संवर्धन हेतु‘‘माइक्रोड्रीप प्रणाली आधारित सिंचाई परियोजना से झारखण्ड में हार्टिकल्चर खेती के गहनीकरण की परियोजना’’ की JICA (Japan International Corporation Agency) से वाह्य वित्त पोषित परियोजना के रूप में 282.2 करोड़ रू0 की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश के रूप में प्रावधानित राशि 21 करोड़ एवं 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज निबंधन एवं अन्य कार्यों यथा सच्ची प्रतिलिपि, खोज, ऋण अवभार प्रमाण-पत्र आदि कार्यों पर प्रभार्य शुल्क बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने हेतु निबंधन नियमावली के नियम-37 में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है.
झारखण्ड कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन.झारखण्ड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम (JARDP)अन्तर्गत पतरातू डैम-रामगढ़ पथ के विकास हेतु झारखण्ड त्वरित पथ विकास कम्पनी लि0 (JARDCL) के माध्यम से दावे के भुगतान हेतु रू0 106,47,75,028/- (रूपये एक सौ छः करोड़ सैंतालीस लाख पचहत्तर हजार अठाईस) की प्रशासनिक स्वीकृति.