लोक अदालत के फैसले पर कोई अपील नहीं

जस्टिस डीएन पटेल ने कहा रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष व हाइकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि लोक अदालत के फैसले पर किसी तरह की अपील का कोई प्रावधान नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि कम समय में पार्टी को पूरा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 28, 2016 5:41 AM
जस्टिस डीएन पटेल ने कहा
रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष व हाइकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि लोक अदालत के फैसले पर किसी तरह की अपील का कोई प्रावधान नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि कम समय में पार्टी को पूरा पैसा मिल जाता है.
अनावश्यक पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ते हैं. लोक अदालत के माध्यम से झालसा ने काफी सफलता अर्जित की है. जस्टिस पटेल ने झालसा के न्याय सदन में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लोगों के बीच चेक का वितरण भी किया. इस अवसर पर महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, अपर महाधिवक्ता एचके मेहता, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.
134 मामले निबटाये 1.88 करोड़ का भुगतान
झालसा में संपन्न लोक अदालत में 134 मामले निबटाये गये. इसके तहत लगभग 1.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वही राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1648 मामले निष्पादित किये गये, जबकि 85699100 रुपये का समझाैता किया गया.
नेशनल लोक अदालत में 290 मामलों का निष्पादन
सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में शनिवार को 290 मामलों का निष्पादन हुआ. मामलों के निष्पदन से 2,16,76,658 रुपये का सेटलमेंट संबंधित पक्षों के बीच हुआ.

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