पहल: 12 मार्च को बुलायी गयी है एसीएमओ की बैठक, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलेगा अभियान
रांची : मानक के अनुरूप नहीं पाये जानेवाले खाद्य पदार्थों को जब्त कर बेचनेवालों पर सरकार कार्रवाई करेगी. कार्रवाई के लिए उपायुक्तों को खासतौर पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं. 12 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर व खाद्य सुरक्षा के राज्य संयोजक ने राज्य भर के एसीएमओ के साथ समीक्षा […]
रांची : मानक के अनुरूप नहीं पाये जानेवाले खाद्य पदार्थों को जब्त कर बेचनेवालों पर सरकार कार्रवाई करेगी. कार्रवाई के लिए उपायुक्तों को खासतौर पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं. 12 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर व खाद्य सुरक्षा के राज्य संयोजक ने राज्य भर के एसीएमओ के साथ समीक्षा बैठक बुलायी है.बैठक में अब तक की गयी कार्रवाई की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जायेगी.
अब तक कितने मामले पकड़े गये : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में 981 नमूने जब्त किये गये थे. इनमें से 156 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये थे. इसके लिए उपायुक्तों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. वर्ष 2015 में भी 795 नमूने लिये गये थे.इनमें से 77 नमूने फेल थे. इनमें आटा, दाल, नमक, मैदा, सूजी व शीतल पेय पदार्थ शामिल थे.
उपायुक्तों को दंडित करने का अधिकार : खाद्य संरक्षा अधिनियम के तहत मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ नहीं पाये जाने पर जिले के उपायुक्तों को जुर्माना लगाने और मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है. जिले के एसीएमओ जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट उपायुक्तों को भेज कर कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं. इसमें 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के मुआवजे व तीन माह से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान हैं.