हाइकाेर्ट ने कहा, 26 तक अॉटाे का रंग बदलें, स्कूल बसाें में बच्चाें काे पीछे गेट से चढ़ायें, आगे से उतारें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची में बढ़ते वाहन प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को माइंडसेट बदलने की जरूरत है. ट्रैफिक व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी सभी पर है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2016 2:23 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची में बढ़ते वाहन प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को माइंडसेट बदलने की जरूरत है. ट्रैफिक व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी सभी पर है. नियमों का पालन करें.

कोर्ट ने कहा कि जो परमिटधारी अॉटो रिक्शा चालक 26 मार्च तक अपने अॉटो का कलर नहीं बदलते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये. परमिटधारी अॉटो (पुरुष) का रंग हरा व अॉटो (महिला) का कलर पिंक रहेगा. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गोगल्स व मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि स्कूली बसों में बच्चों को पिछले दरवाजे से बैठाया जाये आैर अगले दरवाजे से उन्हें उतारा जाये. इसका प्रशिक्षण ड्राइवर व कंडक्टर को दिया जाये. यह व्यवस्था तत्काल लागू की जाये. बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें. उन्हें विशेष रूप से जागरूक करें. जागरूकता अभियान का तरीका बदलें. दुर्घटना से संबंधित नकारात्मक फिल्में दिखायी जाये. अभिभावक बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करें, ताकि वे सुरक्षित रह सके. खंडपीठ ने कहा कि दुर्घटना में आदमी के मरने से बड़ा नुकसान होता है. ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटना नहीं हो. खंडपीठ ने रांची में प्रस्तावित छह एलपीजी आउटलेट स्टेशन के निर्माण की जानकारी हासिल की.
एलपीजी स्टेशन जल्द शुरू करने का निर्देश
सरकारी वाहनों में प्रेशर हार्न को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने कहा कि जिन्हे छूट दी गयी है, उन्हें छोड़ कर राज्य में अन्य किसी भी सरकारी गाड़ी में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा. राज्य सरकार को इस आशय का शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाये कि किसने प्रेशर हार्न लगाया है या हटा लिया है. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व उपायुक्त, ट्रैफिक एसपी व आरटीए सचिव की अोर से जवाब दाखिल किया गया. खंडपीठ को बताया गया कि स्कूल बस के ड्राइवर-कंडक्टर को प्रशिक्षित किया जा रहा है. एचइसी क्षेत्र में तीन जगहों पर एलपीजी स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं हिनू, हरमू व बरियातू में स्टेशन निर्माण के लिए जगह की तलाश पूरी नहीं हो पायी है. झारखंड राज्य आवास बोर्ड से बातचीत हो रही है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता दिलीप जेरथ ने पक्ष रखा. मालूम हो कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है.

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