रांची : भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दायर जनहित याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया़.
जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान कहा कि मामला जनहित का नहीं बनता है. जनहित याचिका के तहत मामला सुनवाई योग्य नहीं है.
हालांकि खंडपीठ ने संपत्ति की जांच के लिए आयकर विभाग को छूट प्रदान करते हुए दस्तावेजों की एक प्रति विभाग को भेजने का निर्देश दिया. कहा कि यदि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला बनता है, तो विभाग विधिसम्मत कार्रवाई करे.