फुटपाथ दुकानदारों को लेना होगा लाइसेंस

रांची: झारखंड में फुटपाथ दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा. उनका धंधा व्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए नगर विकास विभाग ने नियमावली की अधिसूचना जारी की है. विभाग ने पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम 2014 की नियमावली जारी की है. इसके तहत अब रेहड़ी लगानेवालों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उन्हें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2016 1:09 AM
रांची: झारखंड में फुटपाथ दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा. उनका धंधा व्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए नगर विकास विभाग ने नियमावली की अधिसूचना जारी की है.

विभाग ने पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम 2014 की नियमावली जारी की है. इसके तहत अब रेहड़ी लगानेवालों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उन्हें लाइसेंस दिया जायेगा.
शिकायत निवारण व विवाद समाधान समितियां : फुटपाथ दुकानदारों की शिकायतों पर समाधान के लिए शिकायत निवारण व विवाद समाधान समितियों का गठन किया जायेगा. इसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य विशेषज्ञ सदस्य होंगे. इनकी नियुक्ति सरकार करेगी. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इन समितियों में आवेदन दिया जा सकता है. समिति के आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान भी किया गया है. अपील स्थानीय प्राधिकरण में किया जा सकता है.
टाउन वेंडिंग समिति करेगी स्थान का निर्धारण
फुटपाथ दुकानदारों के लिए टाउन वेंडिंग समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में गठित की जायेगी. इसके सदस्य चिकित्सा व पुलिस के अधिकारी होंगे. वेंडिंग समिति अपने क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान सुनिश्चित करेगी. प्रमाण पत्र भी जारी करेगी. लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी समिति के पास होगा. वेंडिंग के लिए स्थान का चयन, समय का निर्धारण, व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना बनाने का कार्य भी समिति करेगी. फुटपाथ दुकानदारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस तथा अन्य जनकल्याण कार्यों का काम भी समिति करेगी़

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