लीज नवीकरण नहीं कराया, तो होगा रद्द

रांची : रांची शहर अंचल के सीओ संजीव कुमार लाल ने शहर में सभी लीजधारकों से आग्रह किया है कि जिनकी जमीन लीज पर है, वे जल्द ही लीज का नवीकरण करा लें अन्यथा उन्हें नोटिस जारी कर उनके लीज को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. रांची शहर अंचल में 1300 लीजों का नवीकरण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2016 8:30 AM
रांची : रांची शहर अंचल के सीओ संजीव कुमार लाल ने शहर में सभी लीजधारकों से आग्रह किया है कि जिनकी जमीन लीज पर है, वे जल्द ही लीज का नवीकरण करा लें अन्यथा उन्हें नोटिस जारी कर उनके लीज को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. रांची शहर अंचल में 1300 लीजों का नवीकरण होना बाकी है.
वर्ष 1996 से ही लीजों का नवीकरण लंबित है. राज्य सरकार द्वारा लिये गये फैसले के आलोक में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. सीओ श्री लाल ने कहा है कि इस संबंध में कार्यालय के सूचना पट्ट में भी नोटिस चिपका दिया जायेगा.
आधा एकड़ तक खास महल भूमि के लीज नवीकरण का अधिकार डीसी को दिया गया है. वहीं, आधा एकड़ से अधिक खास महल भूमि के लीज नवीकरण के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को अधिकृत कर दिया गया है. यह अधिकार बिहार स्टेट खास महल मैनुअल 1953 में सन्निहित प्रावधानों के तहत दिया गया है.

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