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केवाइसी नहीं कराया, तो लेन-देन पर रोक लगेगी

रांची : बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने बैंक शाखा में केवाइसी नहीं कराया है, तो जल्द ही संबंधित शाखा में केवाइसी करा लें. वरना खाता से लेन-देन पर रोक लगा दी जायेगी. आरबीआइ के दिशा-निर्देश के अनुसार यह अनिवार्य है. ग्राहकों से संपर्क कर इसकी सूचना दी जा रही है. […]

रांची : बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने बैंक शाखा में केवाइसी नहीं कराया है, तो जल्द ही संबंधित शाखा में केवाइसी करा लें. वरना खाता से लेन-देन पर रोक लगा दी जायेगी. आरबीआइ के दिशा-निर्देश के अनुसार यह अनिवार्य है. ग्राहकों से संपर्क कर इसकी सूचना दी जा रही है. बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि पिछले 24 महीनों के दौरान कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. ऐसे ग्राहकों का केवाइसी पूरा नहीं है, तो जल्द ही करा लें. ऐसे ग्राहक पहचान प्रमाण, पता का प्रमाण संबंधी दस्तावेज व तसवीर बैंक में जमा करें.
क्या-क्या जरूरी है
पहचान पत्र : पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, सरकारी या सेना के आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो आइडी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी आइडी कार्ड आदि में से कोई एक.
आवासीय : बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, इनकम टैक्स असेसमेंट आर्डर, सैलरी स्लिप, बैंक एकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आदि में से कोई एक.
खाता धारकों को अपने बैंक खाते को समय पर केवाइसी कराना होगा, यह जरूरी है.
मनोज कुमार वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड), आरबीआइ

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