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प्रत्युषा का ब्वॉयफ्रेंड राहुल बेल के लिए पहुंचा हाइकोर्ट

मुंबई/रांची: जमशेदपुर की टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी उनके ब्वॉयफ्रेंड और टीवी निर्माता राहुल राज सिंह ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत (अग्रिम जमनात) की मांग की. यहां एक सत्र अदालत ने सात अप्रैल को राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, […]

मुंबई/रांची: जमशेदपुर की टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी उनके ब्वॉयफ्रेंड और टीवी निर्माता राहुल राज सिंह ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत (अग्रिम जमनात) की मांग की. यहां एक सत्र अदालत ने सात अप्रैल को राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की. राहुल की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.
टीवी धारावाहिक ‘बालिका वधू’ में आनंदी के लोकप्रिय किरदार से मशहूर हुई 24 वर्षीय प्रत्युषा ने एक अप्रैल को गोरेगांव स्थित अपने फ्लैट में कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. घटना के दो दिन बाद प्रत्युषा के माता-पिता की शिकायत पर राहुल के खिलाफ आइपीसी की धाराओं 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504, 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

राहुल ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया है कि प्रत्युषा के माता-पिता ने पुलिस को दिये अपने पहले बयान में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था. उसने कहा कि प्रत्युषा के माता-पिता ने आत्महत्या की घटना के दो दिन बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी, क्योंकि वे प्रत्युषा से उसके रिश्तों के खिलाफ रहे कुछ लोगों के प्रभाव में आ गये. राहुल ने कहा कि प्रत्युषा ने उसके खिलाफ कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, जिसमें उसे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो. गौरतलब है कि पूछताछ के दौरान छाती में दर्द, डिप्रेशन व लो ब्लडप्रेशर की शिकायत होने पर राहुल को साईं अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तब से वह डॉक्टरों की निगरानी में है.

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