हाेटल प्रबंधन ने बेसमेंट को अतिक्रमण मुक्त दर्शाते हुए कई फोटोग्राफ भी नगर निगम को सौंपे थे. परंतु होटल प्रबंधन का यह झूठ गुरुवार को नगर आयुक्त के कोर्ट में उजागर हुआ. नगर आयुक्त ने पूछा कि आपने तो शपथ पत्र में लिख कर दे दिया था कि कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि हमारे टाउन प्लानर ने आपके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के दो दिन बाद होटल की जांच की तो स्थिति जस की तस मिली. इस पर होटल प्रबंधन की ओर से कोर्ट में आये वकीलों ने आयुक्त से कहा कि सर गलती हो गयी. आयुक्त ने आदेश दिया कि 12 मई को पूरे होटल की जांच की जायेगी. देखा जायेगा कि होटल में कहां-कहां अतिक्रमण है और यह होटल नक्शे के अनुरूप बना है या नहीं.
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पकड़े गये: नगर आयुक्त के कोर्ट में उजागर हुआ मामला, शपथ पत्र में झूठी जानकारी दे बेसमेंट में चला रहे थे रेस्टोरेंट
रांची: नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के काेर्ट द्वारा होटल इमराल्ड के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट व किचेन को बंद करने के आदेश का होटल प्रबंधन ने पालन नहीं किया है. उल्टे होटल प्रबंधन ने नगर निगम को शपथ पत्र देकर यह बता दिया कि आयुक्त के आदेश के आलोक में रेस्टोरेंट व किचेन को बेसमेंट […]
रांची: नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के काेर्ट द्वारा होटल इमराल्ड के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट व किचेन को बंद करने के आदेश का होटल प्रबंधन ने पालन नहीं किया है. उल्टे होटल प्रबंधन ने नगर निगम को शपथ पत्र देकर यह बता दिया कि आयुक्त के आदेश के आलोक में रेस्टोरेंट व किचेन को बेसमेंट से हटा दिया गया है.
हाेटल प्रबंधन ने बेसमेंट को अतिक्रमण मुक्त दर्शाते हुए कई फोटोग्राफ भी नगर निगम को सौंपे थे. परंतु होटल प्रबंधन का यह झूठ गुरुवार को नगर आयुक्त के कोर्ट में उजागर हुआ. नगर आयुक्त ने पूछा कि आपने तो शपथ पत्र में लिख कर दे दिया था कि कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि हमारे टाउन प्लानर ने आपके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के दो दिन बाद होटल की जांच की तो स्थिति जस की तस मिली. इस पर होटल प्रबंधन की ओर से कोर्ट में आये वकीलों ने आयुक्त से कहा कि सर गलती हो गयी. आयुक्त ने आदेश दिया कि 12 मई को पूरे होटल की जांच की जायेगी. देखा जायेगा कि होटल में कहां-कहां अतिक्रमण है और यह होटल नक्शे के अनुरूप बना है या नहीं.
जीइएल चर्च कॉम्प्लेक्स की जांच 12 को
कोर्ट ने गुरुवार को जीइएल चर्च कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतवाद की सुनवाई की. इस दौरान चर्च कॉम्प्लेक्स के अधिवक्ताओं ने कहा कि काफी पहले बने होने के कारण इस कॉम्प्लेक्स के कई कागजात हमारे पास नहीं हैं. इस पर आयुक्त ने टाउन प्लानर को आदेश दिया कि 1980 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर आरआरडीए व नगर निगम के पास हैं, उन सभी की सर्टिफाइड कॉपी निकाली जाये. फिर 12 मई को नगर निगम की टीम पूरे कॉम्प्लेक्स की जांच करेगी.
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