नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक के आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. पेश दस्तावेजाें के आधार पर विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने कहा कि सभी तथ्याें पर विचार और प्रथम दृष्ट्या परिस्थितियाें के आधार पर पता चलता है कि नवीन जिंदल इस साजिश के प्रमुख केंद्र थे.
विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने कहा कि सभी आरोपियाें के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक साजिश) साथ में 409 व 420 और भ्रष्टाचार निवारक कानून की धारा 13 (1-सी), 13(1-डी) के तहत आरोप तय किए जाएं. अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप बाद में तय किये जायेंगे.
सीबीआइ ने 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक के जिंदल स्टील एंड पावर लि और गगन स्पॉन्ज आयरन इंडिया प्राइवेट लि को आवंटन में कथित अनियमितता के लिए आरोपपत्र दायर किया था. सभी आरोपियाें ने इन आरोपाें का खंडन किया था.
मामले के अन्य आरोपी हैं राजीव जैन, गिरीश कुमार सुनेजा अौर राधा कृष्ण सर्राफ, सुरेश सिंघल, के रामकृष्ण प्रसाद और चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग. ये आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं. साथ ही पांच कंपनियां भी इस मामले में आरोपी हैं. इस बीच, अदालत ने सुरेश सिंघल की माफी तथा वादामाफ गवाह बनने की याचिका पर सीबीआइ और 14 आरोपियाें को नोटिस जारी किया है.
किसी प्रकार की गड़बड़ी से जेएसपीएल का इनकार : जिंदल स्टील एंड पावर ने कोयला ब्लाॅक आवंटन में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा है कि उसे कोयला ब्लाॅकाें का आवंटन स्पष्ट रूप से पात्रता के आधार पर किया गया. जेएसपीएल ने बयान में कहा कि हम अपनी कंपनी तथा उसके प्रबंधन के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज करते हैं. हम भारतीय न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि इस मामले में हम पाकसाफ होकर निकलेंगे.
कोल ब्लाॅक आवंटन घोटाला :रुंगटा बंधु ने फैसले को दी चुनौती
दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड यानी जेआइपीएल के पूर्व निदेशकों की अपील पर सीबीआइ से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने खुद को दोषी ठहराने को चुनौती दी है. कोयला घोटाला मामले में उन्हें चार साल की सजा भी सुनाई गयी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने सीबीआइ को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख छह मई को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे.